पीएम ने अपने भाषण में कहा था कि 20 अप्रैल से कम जोखिम वाले इलाकों में रियायतें दी जाएंगी और वहां पर कुछ पाबंदीयों के साथ लाकडाउन हटा लिया जाएगा. और राज्यों के मुख्यमंत्री तय करेंगे वह अपने राज्य के किन इलाकों को चालू करना चाहते हैं. सबसे पहले किस राज्य ने छूट देने का ऐलान किया है वह राज्य केरल है. केरल सरकार ने इसकी जानकारी समाचार एजेंसी को दी है.
आपको पता हो कि केरल देश का पहला वह राज्य है जहां चीन के वुहान से पहला कोरोना वायरस संक्रमित मरीज़ 29 जनवरी को पहुंचा था. लेकिन संक्रमण के कुल 395 मामले सामने आने के बाद भी यहां इस वायरस से केवल तीन ही मौतें हुई हैं. केरल में ही 20 और 24 अप्रैल को छूट देने की बात की जा रही है आइए जानते हैं कौन से है वह जिले जहां पर छोड़ दी जा रही है
जहां पर 20 अप्रैल के बाद लॉक डाउन में कुछ ढील बढ़ती जाएगी वह केरल के इलाके हैं. केरल के दो जिले कोट्टयम और इदुक्की को ग्रीन कैटगरी में रखा गया है. इन दोनों जिलों में अभी कोरोना का एक भी मामला नहीं है. 20 अप्रैल के बाद से यहां लॉकडाउन में छूट दी जाएगी.
केरल सरकार के मुताबिक तिरुवनंतपुरम में यहां वायरस संक्रमण के दो ही एक्टिव मामले हैं. इसी कैटगरी में अलापुज़ा, पालक्काड, वायनाड और त्रिसुर को भी रखा गया है. यहां 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में सीमित छूट दी जाएगी.
दूसरी ओर एरनाकुलम, पथानमथिट्टा और कोल्लम में कोरोना के पांच या छह मामले ही हैं. यहां 24 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में सीमित छूट दी जाएगी.
वायरस का गढ़ बन चुके कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड और मलाप्पुरम को रेड कोड दिया गया है. इन चारों ज़िलों में संक्रमण के जो 131 मामले सामने आए हैं उनमे से कासरगोड में 51 मामले, कन्नूर में 47 मामले, कोझिकोड में 12 और मलाप्पुरम में सात मामले हैं. यहां पर लाकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा.
हवाई यात्री, रेल यात्रा पर रोक जारी रहेगी. साथ ही परिवहन सेवा ऑटो और टैक्सियां बंद रहेगी और सिनेमा, थिएटर, मॉल और धार्मिक समारोह पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा. हालांकि शादी या जनाजे में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की इजाज़त दी गई है. स्कूल और कॉलेज बंद ही रहेंगे. इलेक्ट्रिशियन और प्लंबर के काम छुट दी गई है.
देश की अर्थव्यवस्था को फिर से गति देने के लिए लॉकडाउन में ढील के तहत कृषि, निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, एसईजेड और ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक इकाइयों समेत कुछ अन्य क्षेत्रों को 20 अप्रैल से काम शुरू करने की अनुमति होगी.
जिन इलाकों को छूट दी जाएगी ऐसे इलाकों के लिए गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं :-
गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्वरोजगार से जुड़े कामगारों जैसे
इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को 20 अप्रैल से अनुमति दी जाएगी.
लोगों की अंतरराज्यीय, आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी,
जबकि ग्रामीण इलाकों में चल रहे उद्योगों को सामाजिक दूरी के सख्त नियमों के साथ 20 अप्रैल से काम करने की अनुमति दी जाएगी.
इसके अनुसार, राजमार्गों पर चलने वाले ढाबे, ट्रक मरम्मत की दुकानें, सरकारी गतिविधियों के लिए कॉल सेंटर 20 अप्रैल से खुलेंगे.
कृषि औजार की दुकानें, इसके अतिरिक्त पुर्जे, इसकी आपूर्ति श्रृंखला, मरम्मत, कृषि औजार से संबंधित 'कस्टम हायरिंग सेंटर्स 20 अप्रैल से खुले रहेंगे.
ज्ञात हो कि उन्हीं इलाकों को छुट दी जाएगी जहां पर वायरस से संक्रमित इलाके हॉटस्पॉट नहीं बने हैं.