यह हम सब को तो पता ही है कि धारा 376 होती क्या है.।
भारतीय संविधान की धारा 376 सराहनीय इस वजह से हो रही है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उसे 7 वर्ष से कठोर आजीवन कारावास की सजा और आर्थिक दंड दिया जा रहा है।
और हाईकोर्ट से यह भी परिणाम किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना अपने पत्नी के मर्जी के साथ विरुद्ध संभोग करता है तो वह बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा जिसके लिए कानून में 2 वर्ष तक की सजा और आर्थिक दंड का प्रावधान दिया जाएगा.।
और यह कानून प्रत्येक स्थिति में भी लागू होगा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 उप धारा के अनुसार यह बताया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी अगर थाने की परिषद की सीमा के अंदर और बाहर कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने पद अधिकारी का शासकीय शक्ति स्थिति दुरुपयोग महिला अधिकारी या कर्मचारी के साथ संभोग करेगा तो वह बलात्कार ही माना जाएगा और यह कानून जेल चिकित्सा राजकीय कार्य एवं महिलाओं सुधार ग्रहों पर लागू होता है। और इसी प्रकार से बलात्कार दोषियों पर कठोर कारावास की सजा अधिकतम अवधि 10 वर्ष
से अधिक कारोबार की सजा एवं जुर्माना दंडित किया जाएगा और उसे शासकीय विभाग से बाहर निकाल फेंका जाएगा.।






