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ट्रिपल तलाक़ देश में 1अगस्त 2019 को लागु हुआ था तथा 1अगस्त 2021 को इसे 2 साल पूरे हुए। ट्रिपल तलाक़ का मतलब यदि कोई मुस्लिम मर्द अपनी बीवी को तीन बार तलाक बोल दे वह उसको छोड़ देता था। परंतु अब वह ऐसा नहीं कर सकता क्यूकि ट्रिपल तलाक़ के कानून के बाद कोर्ट में सुनवाहि होती है। ट्रिपल तलाक़ की कानून के बाद भी इसमे खामिया रही पर इसमे मुस्लिमो का बेवजह का विरोध भी दिखा। उनका यह कहना है कि जो प्रथा 1400 सालो तक सिविल कानून के दायरे मे थी वह अचानक क्रिमिनलायज़ केसे हो सकता है। वह कहते है जब तीन बार तलाक बोलने पर तलाक हुआ ही नही तो वह गुनाह केसे हुआ।
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