राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आम चुनाव की तरह नहीं होता है अलग-अलग राज्यों की विधानसभा के विधायकों द्वारा व केंद्र शासित प्रदेश के विधायकों द्वारा मिलकर वोटिंग करके राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। राज्य सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है इनमें से 12 का चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, व शेष 238 सदस्यों के लिए चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।