Right to Education Act का तात्पर्य भारत में 6 से 14 साल तक के बच्चों को बिना किसी शुल्क के अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करवाने के लिए 2009 में या अधिनियम बनाया गया, और अप्रैल 2010 को यह अधिनियम पारित किया गया |
अब Right to Education Act के तहत कुछ बदलाव करने के लिए प्रस्ताव रखें गए थे, जिन बदलावों को लोकसभा ने मंजूरी दे दी हैं | लोकसभा ने Right to Education Act के उस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी हैं, जिसके तहत 8 class तक के fail बच्चों के लिए rules में बदलाव में मांग की गई थी |
Right to Education Act के कुछ पहलु हैं, जिन पर हमें गौर करना आवश्यक हैं -
- बच्चे को उसके निवास क्षेत्र के पास ही प्राथमिक और माध्यमिक school मिलेगा, अगर किसी कारणवश school दूर हुआ तो बच्चे को school जाने के लिए वाहन उपलब्ध करवाया जायेगा |
- बच्चे को school में बिना किसी शुल्क के admission मिलेगा और जिसके लिए बच्चे के माता-पिता को किसी भी प्रकार का interview देने की कोई जरूरत नहीं होगी |
- विकलांग बच्चे भी नियमित रूप से स्कूल जा सकेंगे |
- किसी बच्चे को किसी भी document की कमी होने पर ,उसके admission से नहीं रोका जाएगा |
- किसी भी बच्चे को मानसिक और शारीरक रूप से प्रताड़ित नहीं करेगा, यदि कोई शिक्षक ऐसा करता हैं, तो उसको ऐसा करना उसको दंड का भागिदार बनाएगा
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