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Jul 27, 2018others

सरकार ने फिर से ITR दाखिल करने की समय सीमा क्यों बढ़ा दी ?

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@prreetiradhikataneja4530Jul 27, 2018

Assessment Year 2018-19 के लिए, सरकार ने आयकर अधिनियम में एक नया Sec. 234F जोड़ा है, जो कि यदि व्यक्ति देय तिथि से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है उसे 10,000 रुपये तक का शुल्क देना होगा।


इस प्रावधान के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति समय सीमा के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करता है तो उसे 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा (जो वर्तमान में 31 अगस्त 2018 को निर्धारित है), और अगर वह 31 दिसंबर 2018 तक ITR फाइल नहीं करता है, तो यह शुल्क 10,000 रुपये तक पहुंच जाएगा।

अब, जैसा कि यह भारतीयों के साथ होता है, कि हम समय सीमा को पूरा करने में कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। इस कारण, सरकार लगातार आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तारीख को बढाती रही है। इससे पहले, यह 21 जुलाई, 2018 था। एक ट्वीट में, सरकार ने इसे 31 अगस्त, 2018 तक बढ़ा दिया।

यह कर दाताओं के लिए निराशाजनक हो सकता है, आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ने की बात कुछ नई नहीं है। संभावना है, कि return file करने का डेट आगे इसलिए बढ़ाया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जाये, कि किसी को भी 5,000 रुपये का शुल्क नहीं देना पड़े और उन्हें और पर्याप्त समय दिया जाये जिन्हें अभी भी GST के साथ परेशानी हो रही है।

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Translate By - Letsdiskuss Team

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