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आर्टिकल 15: संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक मैं देश को सभी नागरिकों को समता यानी समानता का मौलिक अधिकार देने की बात कही गई है भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार दिए गए है इन अधिकारों का उद्देश है कि हर नागरिक सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके और किसी के साथ और किसी आधार पर भेदभाव ना करें।
आर्टिकल 15 के नियम एक के तहत राज्य किसी भी नागरिक के 7 जाति, धर्म, लिंग, जन्म और स्थान के वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।
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