लगातार क्रोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और इस पर लगाम बिल्कुल भी नहीं लग रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में रेड जोन के तहत 130 जिले, ऑरेंज जोन के तहत 284 जिले और ग्रीन जोन के तहत 319 जिलों को रखा गया है. हर सप्ताह इसका आकलन किया जाएगा और संक्रमित मामलों के अनुसार जोन में बदलाव होगा. जैसे-जैसे उन जिलों की कंडीशन सुधरती जाएगी वैसे-वैसे उनको जोन में तब्दील किया जाएगा ताकि जिन जिलों के हालात सुधर गए हैं उन जिलों में किसी तरह से मानव जीवन सुचारू रूप से चलाया जा सके.
ऐसे जॉन के लिए सरकार ने अलग-अलग तरह के नियम बनाए हैं गृहमंत्रालय की ओर से रेड, ग्रीन और ऑरेन्ज जोन के लिए अलग-अलग गाइडलाइंस तैयार की गई है.गृह मंत्रालय ने कहा है कि रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होंगे.ग्रीन और ऑरेन्ज जोन में काफी छूट दी गई है.
नए दिशानिर्देश में रेड, आरेंज और ग्रीन जोन के लिए अलग-अलग राहत का ऐलान किया है. इनमें शहरी और ग्रामीण इलाके में अलग-अलग राहत दी गई है.अभी तक रेड जोन वाले जिले में किसी भी तरह की गतिविधि की इजाजत नहीं हैं.
4 मई से 17 मई तक क्या बंद रहेगा
हवाई, मेट्रो और रेल सेवाएं, स्कूल-कॉलेज, कोचिंग ट्रेनिंग सेंटर, होटल-बार और रेस्त्रां, मॉल, सिनेमा हॉल, मंदिर-मस्जिद और चर्च सहित सभी पूजा स्थल, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियां और खेलकूद. सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बिना जरूरी काम के बाहर निकलने पर पाबंदी.
10 साल से छोटे बच्चों, 65 साल से ज्यादा बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के बाहर जाने पर रोक रहेगी.
ग्रीन जोन में आने वाले जिलों में क्या रहेगी छूट
ऊपर दिए गए प्रतिबंधों के अलावा कोई और पाबंदी लागू नहीं होगी.सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की पूरी छूट रहेगी. एक ग्रीन जोन से दूसरे ग्रीन जोन में बसें आ जा सकती हैं. लेकिन बसों में 50 फीसदी से ज्यादा सवारी नहीं होनी चाहिए. सभी तरह की दुकानें खुली रहेंगी. अमेनजन और फ्लिपकार्ट जैसे कंपनियां ऑनलाइन डिलेवरी कर सकती हैं.
रेड जोन
रेड जोन के अंतर्गत आने वाले ऐसों जिलों को, हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है क्योंकि यहां पर मरीजों की संख्या ज्यादा होती है दिनोंदिन कोई ना कोई मरीज निकलता ही रहता है , उबर, टैक्सी चलाने की इजाजत नहीं है. सलून, ब्यूटी पॉर्लर और स्पा बंद रहेंगे. जरूरी काम के लिए निजी वाहन वाहन से आने जाने की अनुमति होगी. कार में ड्राइवर के अलावा दो ही लोग बैठ सकेंगे. दोपहिया वाहन में एक शख्स बैठ सकेगा यानी पीछे कोई नहीं बैठ पाएगा. जरूरी सामान, उपकरण, आईटी हार्डवेयर की दुकानों को छूट, आद्यौगिक गतिविधियों में उत्पादन करने वाली यूनिटों को छूट.मजदूर आधारित जूट और पैकेजिंग उद्योग में सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए छूट. मीडिया, निजी सुरक्षा गार्डों, कॉल सेंटर, आईटी सेवाओं को छूट.
शहरी इलाकों में मजदूरों को रखने वाली साइट पर कंस्ट्रक्शन के काम की इजाजत.
शहरी इलाकों में कॉलोनी, रिहायशी जगहों में एकल दुकानों को खोलने की इजाजत.
ऑरेंज जोन
इस जॉन में उन इलाकों को रखा गया है जहां पर 14 दिनों के अंदर कोई भी मरीज नहीं पाया गया होता है. ऐसे इलाकों को और आरेंज जोन में रखा गया है दोपहिया वाहन में पीछे सवारी बैठाने की इजाजत है. कुछ सेवाओं के लिए जिले से दूसरे जिले आने-जाने की इजाजत होगी. बसों की आवाजाही पर रोक जारी रहेगी.
ग्रीन जोन
यह वह इलाके हैं जहां पर पिछले 28 दिनों से कोई भी मरीज नहीं पाया गया है और यह इलाका पूरी तरह से सुरक्षित है ऐसे इलाकों में आर्थिक गतिविधियों की पूरी छूट रहेगी. एक ग्रीन जोन से दूसरे ग्रीन जोन में बसें आ जा सकती हैं. लेकिन बसों में 50 फीसदी से ज्यादा सवारी नहीं होनी चाहिए. सभी तरह की दुकानें खुली रहेंगी. अमेनजन और फ्लिपकार्ट जैसे कंपनियां ऑनलाइन डिलेवरी कर सकती हैं.
