आज हम आपको यहां पर वकील,लॉयऱ, एडवोकेट और बैरिस्टर में अंतर बता रहे हैं।
वकील : इन सभी को आसान व आम बोलचाल की भाषा मे वकील कह दिया जाता है।
लॉयर : लॉयर एक वर्गीय परिभाषा है लॉयर उस व्यक्ति को बोलते हैं जो अभी कानून की पढ़ाई कर रहा है या कर चुकाहै। हालांकि लॉयर को अदालत में केस लड़ने की अनुमति तब तक नहीं मिलती जब तक वह बार काउंसलिंग आप इंडिया के परीक्षा पास न कर ले और उसका सर्टिफिकेट उसको न मिल जाए लॉयर से आप कानूनी मामला में सुझाव व सहायता ले सकते हैं।
एडवोकेट: एडवोकेट बोल रखती होता है जिसका कानून और बीसीआई की परीक्षा पूरी हो चुकी होती है एवं बीसीआई से सर्टिफिकेट मिल चुका होता है।
बैरिस्टर : वह व्यक्ति जो अपनी पढ़ाई की डिग्री इंग्लैंड से प्राप्त करता है उसे बैरिस्टर कहते हैं।
गांधीजी अपनी कानून की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे। और वहां से बैरिस्टर बनकर अफ्रीका और भारत लौटे।Loading image...