सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को आम भाषा में लोग "सेंसर बोर्ड" के नाम से जानते हैं। यह एक सेंसरशिप बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंर्फामेशन एंड ब्राडकास्ट के अंडर में काम करती है। सेंसर बोर्ड फिल्म टेलीवीजन और टेलीविज़न के एड सहित उन सभी को सर्टिफिकेट देती है जो जनता के बीच में दिखाया जाना है। इसकी अनुमति के बिना कोई भी फिल्म या ऐड नहीं दिखाई जा सकती | और सेंसर बोर्ड फिल्म या ऐड को उसके हिसाब से सर्टिफिकेट देती है |सेंसर बोर्ड के द्वारा सर्टिफिकेट दिए जाने के बाद ही फिल्म को रिलीज किया जा सकता है।
आपने फिल्म शुरू होने से पहले हमेशा देखा होगा शुरू में किसी फिल्म के पहले U,A,S या U/A दोनों आते है | और अगर आपने नहीं देखा तो आज हम आप को बताएंगे फिल्म सर्टिफिकेट के बारे में। यह सर्टिफिकेट फिल्म शुरु होने से पहले दस सेकेंड के लिए दिखाया जाता है। आपको बताते है U,U/A, A, S सर्टिफिकेट के क्या मतलब होते हैं।
U - इस सर्टिफिकेट का मतलब है कि कोई भी इस फिल्म को देख सकता है।
A - सर्टिफिकेट मिलने का मतलब है कि बच्चे इसे ना देखें। सिर्फ अडल्ट ही देख सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है।
U/A - इस सर्टिफिकेट का मतलब है 12 साल से कम उम्र के बच्चों को यह फिल्म देखने के लिए माता-पिता का मार्गदर्शन चाहिए। बिना माता- पिता के मार्गदर्शन के इस फिल्म को बच्चे नहीं देख सकते |
S - इस सर्टिफिकेट का मतलब है कि यह एक स्पेशल क्लास के लिए है जैसे डॉक्टर्स और वैज्ञानिक।