भारत की राष्ट्र भाषा क्या है ?

| Updated on June 30, 2023 | Education

भारत की राष्ट्र भाषा क्या है ?

3 Answers
751 views
S

@shwetarajput8324 | Posted on March 5, 2020

भारत में संघ और राज्य / क्षेत्र स्तर पर विभिन्न आधिकारिक भाषाएँ हैं। हालाँकि, भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अनुच्छेद 343, बिंदु 1 में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि, "संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।"अंग्रेजी का उपयोग आधिकारिक उद्देश्यों जैसे कि संसदीय कार्यवाही, न्यायपालिका, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संचार में किया जाता है। भारत के राज्यों में कानून के माध्यम से अपनी आधिकारिक भाषा (एस) निर्दिष्ट करने की स्वतंत्रता और शक्तियां हैं। आधिकारिक भाषाओं के अलावा, संविधान 22 क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता देता है, जिसमें अनुसूचित भाषाओं के रूप में हिंदी नहीं बल्कि अंग्रेजी भी शामिल है, जो संघ की आधिकारिक स्थिति से भ्रमित नहीं हैं।
राज्य कानून के माध्यम से अपनी खुद की आधिकारिक भाषा निर्दिष्ट कर सकते हैं। आधिकारिक भाषाओं के साथ काम करने वाले भारतीय संविधान के खंड में विस्तृत प्रावधान शामिल हैं जो न केवल संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भाषाओं के साथ काम करते हैं, बल्कि उन भाषाओं के साथ भी हैं जिनका उपयोग प्रत्येक राज्य और संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाना है। देश में क्षेत्र, और भाषाएं जिनका उपयोग संघ और राज्यों के बीच संचार के लिए किया जाना है।

ब्रिटिश भारत की आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी थीं, अंग्रेजी का उपयोग केंद्रीय स्तर पर उद्देश्यों के लिए किया जाता था। 1950 में अपनाए गए भारतीय संविधान की परिकल्पना थी कि पंद्रह साल की अवधि में अंग्रेजी को हिंदी के पक्ष में चरणबद्ध किया जाएगा, लेकिन संसद को कानून द्वारा, इसके बाद भी अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए शक्ति प्रदान की जाएगी। हिंदी को गणराज्य की एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने की योजना को देश के कई हिस्सों में प्रतिरोध के साथ पूरा किया गया। अन्य (केंद्रीय स्तर पर और कुछ राज्यों में) आधिकारिक भाषाओं के संयोजन में अंग्रेजी और हिंदी का उपयोग आज भी जारी है।
आधिकारिक प्रयोजन के लिए भाषाओं के उपयोग को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा वर्तमान में राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 और विभिन्न राज्य कानून, साथ ही केंद्र सरकार और राज्यों द्वारा बनाए गए नियम और कानून हैं।

Loading image...

0 Comments
logo

@krishnapatel8792 | Posted on June 12, 2022

हमारे भारत देश के भारतीय संविधान में भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। सरकार ने 22 भाषाओं को अधिकार दिया है। जिसमें से केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपनी जगह के अनुसार किसी भी भाषा को चुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने हिंदी भाषा और रोमन भाषा को चुना है। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग भाषा को चुना गया है। भारत की 22 भाषाएं इस तरह हैं। कन्नड़, कश्मीरी, अष्टमी, उर्दू, मैथिली, कोकड़ी,मराठी, नेपाली, मलयालम, मणिपुरी, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी संताली,तमिल, तेलुगू, बोडो, डोगरी, बंगाली, और गुजराती हैं। न्यायालय में अंग्रेजी भाषा को ही जगह दी गई है।Loading image...

0 Comments
V

@vandnadahiya7717 | Posted on June 30, 2023

दोस्तों हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है भारत देश की राष्ट्रभाषा क्या है क्या आप भारत देश की राष्ट्रभाषा जानते हैं यदि नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं तो भारत देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है लेकिन भारत संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है हिंदी भाषा को राज्य भाषा दर्जा अनुच्छेद 343 के तहत दिया गया है हम आपको बता दें कि भारत में जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं उन सभी कामकाज में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है।

Loading image...

0 Comments