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हमारे भारत देश के भारतीय संविधान में भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। सरकार ने 22 भाषाओं को अधिकार दिया है। जिसमें से केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपनी जगह के अनुसार किसी भी भाषा को चुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने हिंदी भाषा और रोमन भाषा को चुना है। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग भाषा को चुना गया है। भारत की 22 भाषाएं इस तरह हैं। कन्नड़, कश्मीरी, अष्टमी, उर्दू, मैथिली, कोकड़ी,मराठी, नेपाली, मलयालम, मणिपुरी, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी संताली,तमिल, तेलुगू, बोडो, डोगरी, बंगाली, और गुजराती हैं। न्यायालय में अंग्रेजी भाषा को ही जगह दी गई है।
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दोस्तों हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है भारत देश की राष्ट्रभाषा क्या है क्या आप भारत देश की राष्ट्रभाषा जानते हैं यदि नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं तो भारत देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है लेकिन भारत संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है हिंदी भाषा को राज्य भाषा दर्जा अनुच्छेद 343 के तहत दिया गया है हम आपको बता दें कि भारत में जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं उन सभी कामकाज में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है।
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