कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया है. यह वायरस इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसका अंदाजा आप लगा ही चुके हैं. कोर्ट कचहरी एक ऐसी जगह है जहां पर काफी भीड़भाड़ इकट्ठी होती है.क्रोना वायरस के समय में सरकार ने भीड़ भाड़ वाली जगह को बैन किया हुआ है यानी कि कहीं भी भीड़ इकट्ठी नहीं होने दिया जा रहा है. क्रोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली और जिला अदालतों के कामकाज पर रोक लगाई हुई है ताकि वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके....
कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन के चौथे फेज के शुरू होने के साथ ही सभी निचली और जिला अदालतों के कामकाज पर 31 मई तक रोक लगा दी है. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट की कमेटी ने पिछले आदेश में 23 मई तक कामकाज रोकने का आदेश दिया था. फिलहाल कोरोना संकट के बीच अलग-अलग राज्यों की न्यायालयों में सिर्फ आपात मामलों की ही सुनवाई हो रही है, आपात मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जा रहा है.
