भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार,: हमारे भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि बाहरी आक्रमण या सशस्त्र आतंक के कारण भारत की सुरक्षा बल को खतरा है तो राष्ट्रपति पूरे भारत या किसी एक जगह में आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं।और अगर खतरा नही है तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा रद्द की जा सकती है! हमारेे देश मे अपने तारीके से अपना जीवन यापन कर सक् ते है







.jpeg&w=640&q=75)
