भारत का संविधान 26 नवंबर 1959 को संविधान द्वारा पारित हुआ है और 26 जनवरी 1950 में प्रभारी हुआ 26 नवंबर को जहां भारत के संविधान के दिवस के रूप में घोषित किया गया है भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार पर अधिनियम 1935 को माना जाता है और भारत का संविधान विश्व के किसी भी देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है इसे बनाने के लिए 10 प्रमुख देशों के अलावा भी उस पर मौजूद समय 60 से अधिक संविधान की सहायता ली गई थी और इसीलिए संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है.।और भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं.।

Answered By Aanchal Singh
AuthorAnswered on10/23/21

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