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Others इनकम टेक्स डिपार्टमेंट ने कौन सी दो कंप...
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| Updated on April 15, 2018 | others

इनकम टेक्स डिपार्टमेंट ने कौन सी दो कंपनियों को राहत दी ?

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@rohanchauhan5111 | Posted on April 15, 2018

सरकार ने शनिवार को कहा कि आयकर के अधिनियम, 1961 की धारा 139ए के अंतर्गत कॉरपोरेट के लिए पैन कार्ड प्राप्त करने हेतु नियमों को सरल बनाया गया है और किसी कंपनी के मामले में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी आवेदन के निगमन (सीओआई) को स्थायी खाता संख्या (PAN) के आवंटन और कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (TAN) के आवंटन के लिए पर्याप्त माना जाएगा |

धारा 139ए में संशोधन किया गया है और मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'वित्त अधिनियम, 2018 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139ए में संशोधन किया गया, जिसमें परतदार कार्ड के रूप में पैन जारी करने की आवश्यकता को हटा दिया गया था | इसलिए, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एमसीए द्वारा जारी सीओआई में उल्लखित पैन और टैन को भी कंपनी के निर्धारिती पैन और टैन के पर्याप्त प्रमाण के रूप में माना जाएगा.'

सीओआई में दोनों पैन और टैन का उल्लेख किया गया है और एक बयान में आगे कहा गया है कि "किसी भी कंपनी के मामले में, आवेदन के निगमन, स्थायी खाता संख्या (पैन) का आवंटन और कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन) का आवंटन कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) को एक सामान्य आवेदन प्रपत्र के माध्यम से एक ही साथ किया जा सकता है " | और एक और बयान में कहा गया है, "इन मामलों में एमसीए द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन (सीओआई) में दोनों पैन और टैन का उल्लेख है "


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