दिल्ली पुलिस की भर्ती के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ नए नियम जारी किये हैं | जैसा कि पुलिस की भर्ती के लिए 18 से 21 साल निर्धारित थी, पर अब 18 से 25 साल कर दी गई है | इससे पुलिस की भर्ती के लिए आवेदक को 7 साल मिल जायेंगे |
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पहले किसी भी सरकारी नौकरी में जिसके शरीर में कहीं भी टैटू होता था उसकोनौकरी नहीं दी जाती थी | परन्तु अब यह नहीं है, अब गृह सचिव अमिताभ कुंदू ने एक नोटिफिकेशन के जरिये यह सुचना जारी की है, कि अब टैटू का पुलिस की भर्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा परन्तु कुछ खास नियम के साथ |
पहले के नियम के अनुसार दोनों हाथों में से किसी एक में भी टैटू होना मान्य नहीं था , वो इंसान पुलिस की भर्ती में शामिल नहीं हो सकता था | परन्तु अब एक नियम के अनुसार अगर टैटू दायें हाथ में है, तो यह आज भी मान्य नहीं होगा,परन्तु बाएं हाथ में टैटू अगर एक चौथाई हिस्से में हो या कोहनी से छोटा हो तो वो मान्य हो सकता है, इसका पुलिस की भर्ती पर कोई असर नहीं होगा |