बंदूक का लाइसेंस किसी भी आम व्यक्ति के लिए नही होता बल्कि यह उन ही लोगों को मिलता है जो इसका लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया पूरी कर सकें | भारत में अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के कोई हथियार अपने पास रखता है तो यह गैर कानूनी समझा जाता है जिसके लिए उस पर सज़ा और कोई कार्यवाही भी हो सकती है | अगर आप चाहें तो अपनी सुरक्षा के लिए इसे बनवा सकते है
इन नियमों का पालन कर करें
- आवदेन करें
सबसे पहले 'फॉर्म ए' भरना होगा, जो हथियारों के नियम, 1962 के तहत दिया गया है। इसी फॉर्म से हर प्रकार के लाइसेंस लिए जाते हैं। एप्लिकेशन को वेबसाइट से डाउनलोड करके उसे सहायक दस्तावेजों के साथ हथियारों का लाइसेंस देने के दफ्तर में जमा करना होता है, जो आपके इलाके के डीएम या डिप्टी कमिश्नर या पुलिस कमिश्नर के तहत आता हो।
- इन दस्तावेज़ों की जरुरत
आपको अपनी पहचान, पता, उम्र और फिटनेस प्रूफ देना ही होगा। साथ ही आपको यह भी बताना होगा कि आप कौन सा हथियार खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा आपको अपनी दो पासपोर्ट साइज की तस्वीरें भी देनी होंगी। इसके अलावा भी अफसर आपसे और दस्तावेज़ों की मांग कर सकता है |
- अंतिम चरण
आखिर में यह सवाल सामने आता है के यह कितने दिनों में बन कर आ जाता है ?
गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार लाइसेंस मिलने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। लाइसेंस की प्रक्रिया काफी जटिल होती है जिसकी वजह से यह पूरी प्रक्रिया समय लेती है और बिना सही दस्तावेज़ों के आपका लाइसेंस नही बनता है |