Updated on06/28/21
संसद के सत्र:
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- संसद के सत्र का उल्लेख सविधान के अनुच्छेद 85 में है।
- संसद का सत्र बुलाने का अधिकार सरकार के पास होती है । निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है, जिनके नाम पर सांसदों को सत्र के लिए मिलने के लिए बुलाया जाता है।
- भारत में एक निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। सम्मेलन (यानी संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया गया) के द्वारा, संसद एक वर्ष में तीन सत्रों के लिए बैठक करती है।
- सबसे लंबा, बजट सत्र (पहला सत्र) जो जनवरी के अंत में शुरू होता है, और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक चलता है । सत्र में एक अवकाश है ताकि संसदीय समितियां बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा कर सकें।
- दूसरा सत्र तीन सप्ताह का मानसून सत्र है, जो जुलाई में शुरू होता है और अगस्त तक चलता है ।
- शीतकालीन सत्र (तीसरा सत्र), नवंबर से शुरू होके दिसंबर तक चलता है ।
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