प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना उन कर्मचारीयो और संस्थाओ के लिए बनाई गई है जिन्हे लोक धारक निधि( पीपीएफ) के फायदे नहीं मिल रहे। ऐसे में अगर किसीका पी ऍफ़ अकाउंट है और वो कर्मचारी उस मालिक के वहां का अकाउंट बांध करवाना चाहता है तो उसे वो बंध नहीं कर सकता पर ट्रांसफर जरूर कर सकता है। इस के लिए उसे लोकधारक निधि की साइट पर जाकर अपने पी ऍफ़ अकाउंट का नंबर और कुछ दस्तावेज देने पड़ते है जिस के चलते उस एकाउंट को ट्रांसफर किया जा सकता है।
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अगर कर्मचारी को पी ऍफ़ अकाउंट बंद करना है तो उसे यह साबित करना पड़ता है की उसने पिछली नौकरी छोड़ दी है और अभी कोई अन्य नौकरी नहीं कर रहा। इस के चलते वो एकाउंट में से पैसे भी उठा सकता है और एकाउंट बंद भी कर सकता है।