सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, सरकार की एक केंद्रीय योजना योजना निगरानी प्रणाली है। जो भारत द्वारा संचालित होती है|
सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) निधि प्रबंधन और कार्यान्वयन एजेंसियों और लाभार्थियों को ई-भुगतान के लिए एक वेब-आधारित ऑनलाइन लेनदेन प्रणाली के रूप में स्थापित किया गया था।
यह PFMS लाभार्थियों के बैंक खातों में सब्सिडी स्थानांतरित करने के लिए एक मजबूत तंत्र के रूप में कार्य करता है।
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PFMS के प्रप्ति मानदंड
छात्र के पास कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और छात्र PFMS मेरिट छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए शीर्ष 20% उम्मीदवारों में होना चाहिए। छात्र की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। माता-पिता की वार्षिक आय 6 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।