अक्सर लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यदि मुख्यमंत्री कोई बड़ी से बड़ी गलती करता है तो क्या उसे गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं तो चलिए हम आपको इसकी जानकारी देते हैं।
चलिए जानते हैं कि क्या किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकते हैं या नहीं :-
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। और सभी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या सीएम पद रहते हुए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार की जा सकती है। या नहीं तो चलिए इसके पीछे का कारण जानते हैं कि कैसे गिरफ्तारी की जा सकती है।
मैं आपको बता दूं कि क्रिमिनल मामलों में हो सकती है सीएम की गिरफ्तारी :-
बताया जाता है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 135 के तहत किसी भी मुख्यमंत्री या विधान परिषद को गिरफ्तारी में छूट मिली हुई है। हालांकि यह छूट सिर्फ विधान मामलों में ही है। ऐसे में यदि कोई मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य पर किसी प्रकार का क्रिमिनल मामला दर्ज हो जाता है तो कोड आफ सिविल प्रोसीजर के तहत उसे छूट नहीं मिलती है और उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।
और यहां पर भी एक नियम लागू होता है और वह है विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी ला के अनुसार यदि किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले सदन के अध्यक्ष की मंजूरी लेनी होगी। और मंजूरी मिलने के बाद ही मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है।
चलिए जानते हैं कि सदन में किया जा सकता है गिरफ्तार:-
मैं आपको बता दूं की धारा 135 यह भी कहती है कि किसी भी मुख्यमंत्री सदस्य को विधानसभा सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और वही मुख्यमंत्री और किसी विधानसभा सदस्य को सदन से भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।


