System Analyst (Wipro) | पोस्ट किया | शिक्षा
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जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी वोट देने की उम्र 18 वर्ष चुनी गई है क्योंकि 18 वर्ष के बाद बच्चे बालिक हो जाते हैं और 18 वर्ष से पहले बच्चों की उम्र नाबालिक होती है इसलिए उन्हें वोट देने की अनुमति नहीं दी जाती लेकिन लोगों का कहना है कि क्या 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वोट देने की अनुमति देनी चाहिए तो मेरे ख्याल से की बिल्कुल नहीं क्योंकि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे नाबालिक होते हैं उन्हें सही गलत के बारे में मालूम नहीं होता इसलिए 16 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए वोट देने का अधिकार 18 वर्ष के बाद ही बच्चों को देना चाहिए ताकि वे सही और गलत का फैसला कर सके और अपनी सरकार खुद चुन सके।
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