तीन तलाक को असंवैधानिक और गैरकानूनी घोषित किए जाने के बाद केंद्र सरकार नेतीन तलाक देने के मसले को गंभीर रूप से लिया और इसेअपराध करार करने के बाद केंद्र सरकार ने तीन तलाक से जुड़े कुछ और नए नियम और कानूनों को ज़ारी किया गया है |
ट्रिपल तलाक सभी मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है क्योंकि यह पुनर्वास की किसी भी आशा के बिना विवाह को समाप्त कर देता है | सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया है और मुस्लिम औरतो के हक़ में सही फैसला लेने का आदेश ज़ारी किया है |
संसद में तीन तालक बिल पास होने पर हर जगह से नयी नयी प्रतिक्रियाए आ रही है जैसे सपा नेता आज़म खान का कहना है की मुसलमान सिर्फ जो कुरान में कहा गया है उससे मानेगा और देश का कोई भी मुसलमान इसे नहीं मानता | तीन तलाक के नियम को तोड़े जाने पर तीन साल तक की क़ैद व जुर्माना लगेगा | तीन तलाक पर कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद का कहना है की तीन तलाक के सभी कानून मुस्लिम महिलाओ को बराबरी का हक़ और सामान देता है | इससे पीड़ित सभी महिलाये अब कानूनी तौर पर अपनी समस्याएं दर्ज़ करवा पाएंगी और कानूनी तौर पर उसमे सही कारवाही की जाएगी |