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सर्वोच्च न्यायालय ने फेसबुक, व्हाट्स एप ...

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| Updated on December 27, 2017 | science-and-technology

सर्वोच्च न्यायालय ने फेसबुक, व्हाट्स एप से पूछ है कि क्या वे तृतीय - पक्षों के साथ यूजर डेटा साझा कर रहे हैं ?

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@amankumar6752 | Posted on December 27, 2017

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भारत में सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और फेसबुक को चार सप्ताह के अंदर एक हलफनामा दायर करने के लिए निर्देश दिया है कि क्या वे किसी तीसरे पक्ष की इकाई के साथ यूजर डेटा साझा कर रहे हैं। भारत में डेटा संरक्षण के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने वाली एक समिति की स्थापना पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति बी.एन.श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में की गई है और इस की रिपोर्ट पेश करने के बाद एक कानून विकसित किया जा सकता है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है। सरकार ने अदालत से कहा कि पैनल की रिपोर्ट के साथ आने के बाद देश में डेटा संरक्षण को विनियमित करने के लिए कानून पारित करने की सभी संभावनाएं हैं। व्हाट्सएप गोपनीयता नीति को चुनौती देने वाले याचिका कर्ता ने अदालत में दावा किया है कि फेसबुक पर फेसबुक और विभिन्न तृतीय पक्ष संस्थाओं के साथ वॉट्सअप ने उपयोग कर्ता ओंके डेटा साझा कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप और फेसबुक को चार सप्ताह के अंदर एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है कि क्या वे किसी भी तीसरे पक्ष की इकाई के साथ डेटा साझा कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अरविंद दातार, क्रमशः वॉट्सप और फेसबुक का प्रतिनिधित्व करते हुए कहते हैं कि वे किसी भी इकाई के साथ उपयोगकर्ता डेटा साझा नहीं कर रहे हैं। बाद में, सिब्बल ने कहा कि वे केवल 'आखिरी बार देखा', टेलीफोन नंबर और डिवाइस विवरण जैसे विवरण साझा कर रहे थे।अदालत ने मामले की सुनवाई 28 नवंबर को तय कर दी।

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