क्रोना वायरस की वजह से आज पूरी दुनिया अपने अपने घरों में रहने को मजबूर है. देखते ही देखते किसी फिल्मी कहानी की तरह भाग-1 भाग-2 भाग-3 और अब भाग 4 भी आ चुका है. मगर फिल्म खत्म होने का नाम नहीं ले रही है.लाकडाउन 4 में क्या खुला रहेेगाऔर क्या बंद इसको लेकर गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है आइए जानते हैं.....
गृह मंत्रालय की ओर से जारी लॉकडाउन-4 के दिशा-निर्देशों के अनुसार देश भर में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी. और जहां पर भीड़भाड़ वाली जगह है ऐसे स्थानों को बंद ही किया जाएगा.
31 मई तक देश भर में मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, जिम आदि बंद रहेंगे.
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोनावायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दिया गया है.
इस अवधि में सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी साथ ही सभी प्रार्थना और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे..
लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है.
सभी ई-कॉमर्स वेबसाइटें अब गैर-आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी कर सकेंगी, लेकिन उन्हें भी कन्टेन्मेंट जोन में सेवा देने की अनुमति नहीं है.
कन्टेन्मेंट जोन में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है.
सभी लोगों के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच देश भर में घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी.
