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CBI के अधिकारियों मे चल रहे विवाद को लेकर केन्द्र सरकार ने दोनो अफ़्सरो को छूट्टी पे भेज दिया था जिस के सामने आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने CBI चीफ आलोक वर्मा को अपने पद पर कायम रखा है पर कुछ पाबंदीयां लगाई है।
सौजन्य: गजब इन्फो.कॉम
1. आलोक वर्मा का कार्यकाल जनवरी के अंत तक है तो तब तक वो अपने पद पर रह सकते है। और इस मामले मे कमिटी के आधार पर फ़ैसला होगा।
2. आलोक वर्मा पद पर रहेंगे या नहीं इस मामले को पीएम, नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश की सेलेक्ट कमेटी मे भेजा जाएगा और ये कमिटी फ़ैसला करेगी।
3. आलोक वर्मा को कोर्ट ने इस पद पर बहाल किया है।
4. आलोक वर्मा के मामले मे जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे उसे रद किया गया है।
सौजन्य: इंडिया टुडे
5. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आलोक वर्मा अपने पद पर रह सकते है पर कोई नीतिगत फ़ैसला नहीं ले सकेंगे।
6. आलोक वर्मा को छूट्टी और ट्रान्सफर पर भेजा जाना समान नहीं होगा। किसी को संस्थान का मुखिया होना चाहिए। कमेटी की मंजूरी के बिना आलोक वर्मा को ट्रांसफर पर भेजना कानून के खिलाफ होगा।
7. इस मामले मे समिति सिविसी की रिपोर्ट को देखेगी। और कमिटी एक हफ़्ते मे देखेगी की आलोक वर्मा पद पर रहेंगे या नहीं।
8. सुप्रीम कोर्ट ने कहा की सिविसी एक्ट एवं DSPE एक्ट मे विधायिका द्रारा संशोधन की जरूरत है।
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