Updated on Aug 16, 2023news-current-topics

भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कब की गई थी?

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4 Answers

K
Answered on Apr 26, 2020

संविधान का अनुच्छेद 326 यह प्रावधान करता है कि हर राज्य की जनता के घर और विधान सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, ऐसा कहने के लिए, व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ... इसलिए, मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का प्रस्ताव है।

भारत के संविधान के साठवें संशोधन को आधिकारिक रूप से संविधान (साठवाँ संशोधन) अधिनियम, 1988 के रूप में जाना जाता है, जिसमें लोकसभा चुनाव और राज्यों की विधानसभाओं के लिए 21 वर्ष से 18 वर्ष तक के मतदान की उम्र को कम कर दिया गया। यह संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके किया गया था, जो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों की चिंता करता है।
संविधान (साठवीं संशोधन) अधिनियम, 1988 का बिल 13 दिसंबर 1988 को लोकसभा में पेश किया गया, संविधान (साठोत्तरी संशोधन) विधेयक, 1988 (1988 का विधेयक संख्या 129) के रूप में। यह जल संसाधन मंत्री बी शंकरानंद द्वारा पेश किया गया था। विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करने, लोकसभा के चुनावों और राज्यों की विधानसभाओं में वयस्क मताधिकार के आधार पर संशोधन करने की मांग की गई है। बिल में संलग्न वस्तुओं और कारणों के विवरण का पूरा पाठ नीचे दिया गया है:
संविधान का अनुच्छेद 326 यह प्रावधान करता है कि हर राज्य की जनता के घर और विधान सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, ऐसा कहने के लिए, व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यह पता चला है कि कई देशों ने मतदान की उम्र के रूप में 18 वर्ष निर्दिष्ट किए हैं। हमारे देश में कुछ राज्य सरकारों ने स्थानीय अधिकारियों के चुनाव के लिए 18 वर्ष की आयु को अपनाया है। वर्तमान समय के युवा साक्षर और प्रबुद्ध हैं और मतदान की उम्र कम होने से देश के अप्रशिक्षित युवाओं को अपनी भावनाओं को हवा देने और उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने में मदद करने का अवसर मिलेगा। वर्तमान समय के युवा राजनीतिक रूप से बहुत अधिक जागरूक हैं। इसलिए, मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का प्रस्ताव है।

Letsdiskuss

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E
eweb guru
Answered on May 12, 2020
पहले मतदाता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आयु 21 साल थी. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 को संशोधित करने वाले 1989 के अधिनियम 21 के साथ संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम, 1988 के द्वारा मतदाता के पंजीकरण की न्यूनतम आयु को 18 साल कर दिया गया
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Answered on Jul 12, 2023

दोस्तों आप सभी को पता है कि अब 18 वर्ष की आयु में मतदान कर सकते हैं लेकिन आज इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी भारत में मताधिकार की आयु 21 से घटकर 18 वर्ष 9 दिसंबर 1988 को की गई थी। सर्वभौमिक माताधिकार के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग मतदान दे सकते हैं फिर वह चाहे किसी भी धर्म, जाति, लिंग के क्यों ना हो वह बिना भेदभाव के मतदान दे सकते हैं।

Letsdiskuss

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Answered on Aug 15, 2023

आपने देखा होगा कि पहले हमारे भारत देश में मतदान करने के लिए 21 वर्ष की आयु होना आवश्यक रहता था लेकिन अब उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है 18 वर्ष की आयु कब की गई है क्या आपको मालूम है शायद आपको इसकी जानकारी नहीं होगी चलिए हम आपको बताते हैं।

भारत में मतदान करने की 18 वर्ष की आयु 9 दिसंबर सन 1988 को की गई है अब हमारे भारत देश में 18 वर्ष से अधिक किया 18 वर्ष के लोग मतदान देने का अधिकार रख सकते हैं, इसलिए हमें मतदान देना आवश्यक जाना चाहिए।

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