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कौन से 5 नकद लेनदेन आयकर नोटिस ला सकते ह...

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| Updated on March 2, 2023 | news-current-topics

कौन से 5 नकद लेनदेन आयकर नोटिस ला सकते हैं?

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@satindrachauhan6717 | Posted on March 2, 2023

नया कैश ट्रांजैक्शन रूल: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन दिनों अकाउंट कैश ट्रांजैक्शन को लेकर काफी सतर्क हो गया है.

आयकर विभाग और विभिन्न निवेश प्लेटफॉर्म जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड हाउस, ब्रोकर प्लेटफॉर्म आदि ने पिछले कुछ वर्षों में आम जनता के लिए नकद लेनदेन के नियमों को कड़ा किया है। आइए आज यहां जानते हैं पूरी जानकारी के बारे में।

अब निवेश और उधार देने वाली संस्थाएं एक निश्चित सीमा तक ही नकद लेनदेन की अनुमति दे रही हैं। जरा सा भी उल्लंघन करने पर आयकर विभाग की ओर से नोटिस भेजा जा सकता है

आयकर विभाग ऐसे कई लेन-देन की निगरानी कर रहा है जैसे: बैंकों, म्युचुअल फंड, ब्रोकरेज हाउस और संपत्ति रजिस्ट्रार के साथ बड़े नकद लेनदेन। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 ट्रांजैक्शन के बारे में, जो आपको मुसीबत में डाल सकते हैं।

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बैंक सावधि जमा (एफडी)

आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक में नकद जमा 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने घोषणा की है कि बैंकों को निर्धारित सीमा से अधिक एक या एक से अधिक सावधि जमा में ऐसी व्यक्तिगत जमा राशि का खुलासा करने की आवश्यकता है।


बैंक बचत खाता जमा

बैंक खाते में नकद जमा की सीमा 10 लाख रुपये नहीं होनी चाहिए। यदि कोई बचत बैंक खाताधारक रुपये से अधिक जमा करता है। वित्तीय वर्ष के दौरान 10 लाख तो कर विभाग आयकर नोटिस भेज सकता है। चालू खातों में दूसरी तरफ, सीमा 50 लाख रुपये है।


क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, रुपये का भुगतान। क्रेडिट कार्ड बिल के एवज में 1 लाख या उससे अधिक की नकदी की जानकारी कर विभाग को दी जानी चाहिए।

अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद

30 लाख रुपये या उससे अधिक की अचल संपत्ति का कोई भी निवेश या बिक्री, संपत्ति रजिस्ट्रार को कर अधिकारियों को इसका खुलासा करना होगा।

म्युचुअल फंड, शेयर, बॉन्ड और डिबेंचर में निवेश

निवेशकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय वर्ष में म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड या डिबेंचर में निवेश करते समय उनका नकद लेनदेन 10 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।

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ये हैं ऐसे 5 ट्रांजेक्शन, जिन पर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है।

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